- समाज में सर्वधर्म-समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 2017 से “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“ संचालित है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त किया जाय।
- रू0 2,00,000/- वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी वर्गों के परिवारों को योजनान्तर्गत आच्छादित किया जाता है।
- योजनान्तर्गत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है।
- इस योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में रू0 35,000/- की धनराशि का अनुदान एवं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री यथा कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि रू0 10,000/- की धनराशि से क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर रू0 6,000/- की धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार योजनान्तर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल रू0 51,000/- की धनराशि की व्यवस्था है।
- नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण एवं न्यूनतम 10 जोड़ों के विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
- आवेदक अपना आवेदन नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले आवेदक अपना आवेदन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी और जिला पंचायत कार्यालय में जमा करें। योजना का अनुदान स्वीकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर आयुक्त (नगर निगम) तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकृत है।
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